गाजीपुर – वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना संचालित की गई है। योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने दी।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है। आवेदन शादी की तिथि से तीन माह पूर्व तथा तीन माह बाद तक ऑनलाइन किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
आवेदन के साथ आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शादी कार्ड तथा वर-वधू के आयु प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनों का सत्यापन संबंधित विकास खंड कार्यालय तथा शहरी क्षेत्रों के आवेदनों का सत्यापन संबंधित तहसील स्तर पर किया जाएगा।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे समय से ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करें। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि पात्र लोगों को पारदर्शी तरीके से सहायता मिल सके।
उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक शादी अनुदान पोर्टल� पर जाकर अपने संबंधित विकास खंड अथवा तहसील के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन भरना अनिवार्य होगा।














