गाजीपुर, । जनपद में चीनी और प्याज का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। प्रशासन ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही अफवाहों पर ध्यान न देने और आवश्यकता के अनुसार उचित दर पर खरीदारी करने की अपील की है।
भारत सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए थोक व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लागू की है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत कोई भी व्यापारी 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। साथ ही निर्धारित स्टॉक को 30 दिन के भीतर बेचना होगा। व्यापारियों के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सरकारी पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य किया गया है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी और मंडी सचिव की संयुक्त टीम ने बाजारों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान जनपद में 5118 क्विंटल चीनी और 2517 क्विंटल प्याज उपलब्ध पाया गया। अधिकारियों के अनुसार प्याज की आवक लगातार बनी हुई है।
अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व सुनील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि जिले में चीनी और प्याज की कोई कमी नहीं है। जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जनपद एवं तहसील स्तर पर टीमें गठित कर औचक निरीक्षण कराया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।














