
गाजीपुर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अप्रैल 2025 में आवंटित खाद्यान्न (गेहूं एवं फोर्टीफाइड चावल) तथा चयनित क्षेत्रों में बचा हुआ बाजरा 11 अप्रैल से 25 अप्रैल 2025 तक वितरित किया जाएगा।
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा फोर्टीफाइड चावल दिया जाएगा। वहीं, जिन क्षेत्रों में मार्च 2025 में बाजरा वितरित किया गया था, वहाँ शेष बाजरा की मात्रा के अनुसार 14 किग्रा गेहूं, 16 किग्रा फोर्टीफाइड चावल और 5 किग्रा बाजरा का वितरण होगा। यदि बाजरा उपलब्ध नहीं है, तो कुल 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल) वितरित किया जाएगा।
पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा फोर्टीफाइड चावल निःशुल्क मिलेगा। ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य अंकित रहेगा। यह निःशुल्क वितरण 1 जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों तक भारत सरकार की ओर से किया जाएगा।
राशन कार्डधारकों को पोर्टिबिलिटी सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे वे किसी अन्य उचित दर दुकान से भी राशन प्राप्त कर सकते हैं यदि उनकी निर्धारित दुकान पर असुविधा हो।
वितरण की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2025 नियत की गई है। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं हो पाएगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन वितरित किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि कार्डधारकों को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक राशन वितरण सुनिश्चित करें।
