गाजीपुर – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मई 2026 माह के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 24 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 8 मई 2026 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत गेहूं और फोर्टीफाइड चावल का वितरण पात्र लाभार्थियों को किया जाएगा।
अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। ई-पॉस मशीन से निकलने वाली रसीद में खाद्यान्न का मूल्य शून्य अंकित रहेगा।
इस बार मई माह का वितरण अप्रैल के अंतिम सप्ताह से ही शुरू किया जा रहा है। सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों तक इस योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का पूरा खर्च वहन किया जाएगा। साथ ही, राशन कार्डधारक पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत किसी भी उचित दर की दुकान से अनाज प्राप्त कर सकते हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक वितरण सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि 8 मई को आधार प्रमाणीकरण न होने की स्थिति में मोबाइल ओटीपी के माध्यम से भी राशन दिया जाएगा।














