
कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के बाद, सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला कॉलेज परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या से संबंधित है।
सीबीआई ने शनिवार को निजाम पैलेस स्थित अपने कार्यालय में एसआईटी से सभी दस्तावेज प्राप्त किए और संदीप घोष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद, सीबीआई ने प्राथमिकी की प्रति अलीपुर सीजेएम कोर्ट को भी सौंप दी है। सीबीआई ने पूर्व प्राचार्य के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच शुरू की है।
यह कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई है, जिसने राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने जांच की प्रगति रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश दिया है और रिपोर्ट की समीक्षा के लिए 17 सितंबर को सुनवाई तय की है।
उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर यह आदेश जारी किया गया था, जिन्होंने घोष के कार्यकाल के दौरान मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय कदाचार की जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया था। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब 9 अगस्त को कॉलेज परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई।

VIKAS TRIPATHI
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