गाज़ीपुर – लखनऊ के अलीगंज में हुए दुखद अग्निकांड के बाद शासन के निर्देश पर गाजीपुर जिले में फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाते हुए जंगीपुर समेत जिले के 22 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को 15 दिनों के लिए सील कर दिया। संयुक्त कार्रवाई अग्निशमन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने की। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई।सील किए गए संस्थानों में जंगीपुर के 6, गाजीपुर शहर (सदर) के 5, करंडा के 4, मुहम्मदाबाद के 2, जखनिया के 2, सैदपुर के 2 तथा जमानियां का 1 संस्थान शामिल है। प्रशासन के अनुसार जिन संस्थानों में अग्निशमन सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई।विशेष रूप से उन कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को सील किया गया, जिनका संचालन बेसमेंट में हो रहा था और जहां अग्निशमन वाहनों के पहुंचने का उचित मार्ग उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा कई संस्थानों में अग्निशमन उपकरणों की कमी, आपातकालीन निकास का अभाव तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी नहीं मिलीं, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ था।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और फायर सेफ्टी नियमों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि जिले में यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान संबंधित क्षेत्रों के उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी तथा अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।














