Sunday, September 20, 2026
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सपा नेत्री समेत चार पर गैंगस्टर एक्ट

गाजीपुर। जमीन दिलाने के नाम पर रकम लेने और रकम वापस मांगने पर धमकी देने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव बिंदुबाला बिंद भी शामिल हैं। पुलिस ने मीरनपुर सक्का निवासी अच्छेलाल बिंद को कथित गैंग लीडर बताया है। बिंदुबाला बिंद के पति केशव बिंद और बबेड़ी बिरहिमाबाद निवासी बबलू राम को सक्रिय सदस्य बताया गया है।

पुलिस के अनुसार चारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 19 सितंबर की रात मुकदमा दर्ज किया गया। जिलाधिकारी ने 14 सितंबर को गैंगचार्ट को मंजूरी दी थी।

पुलिस के मुताबिक पहला मामला मीरनपुर सक्का निवासी मनवासी देवी की शिकायत पर दर्ज हुआ था। आरोप है कि वर्ष 2019 में अलग-अलग तारीखों पर उनके खाते से कुल 7.50 लाख रुपये अच्छेलाल बिंद के पिता के खाते में भेजे गए। रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज और नाती को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। मामले में 24 अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया गया।

दूसरे मामले में सोहिलापुर निवासी जीउती देवी ने आरोप लगाया कि उनके पति सुरेश बिंद को दो बीघा जमीन दिलाने के नाम पर करीब 20 लाख रुपये लिए गए। मामले में 27 मई को आरोप पत्र दाखिल किया गया।

पुलिस के अनुसार दोनों मामलों की विवेचना में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर गैंगचार्ट तैयार किया गया। सदर कोतवाल प्रमोद सिंह ने बताया कि मामले में जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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