
गाजीपुर। प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों के बकाया कर और जुर्माने में छूट देने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। यह योजना छह नवंबर से प्रभावी हुई है और वाहन स्वामियों को बकाया कर के भुगतान पर राहत प्रदान करती है।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना के तहत वाहन मालिक अपने वाहनों का पंजीकरण करवा कर बकाया कर पर राहत प्राप्त कर सकते हैं। हल्के मोटर वाहनों (यात्रा भार 7500 किलोग्राम तक) के लिए 200 रुपये और भारी वाहनों के लिए 500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ तीन माह तक उपलब्ध रहेगा, जिससे वाहन स्वामी अपना बकाया कर और जुर्माना जमा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।परिवहन विभाग के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य बकाया कर से संबंधित विवादों को खत्म करना और वाहन मालिकों को एक आसान समाधान प्रदान करना है। जानकारी के मुताबिक, इस योजना से सम्बंधित सभी विवरण विभाग की वेबसाइट http://uptransport.gov.in/en-us/ पर उपलब्ध हैं।श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि वाहन स्वामियों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी, इसलिए सभी वाहन मालिकों से आग्रह है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द अपने कर का भुगतान कर दें।
