
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सीबीआई केस को रद्द करने की डीके शिवकुमार की याचिका खारिज कर दी।
डीके शिवकुमार ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि वे कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “माफ कीजिए. आपकी याचिका खारिज की जाती है।”
सुप्रीम कोर्ट डीके शिवकुमार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के 19 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए सीबीआई को तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
सीबीआई का आरोप है कि डीके शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। इस दौरान वह पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। सीबीआई ने 3 सितंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी, जिसके खिलाफ डीके शिवकुमार ने 2021 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

VIKAS TRIPATHI
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