HomeLocal15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी ‘यूज बाई डेट’ लिखना अनिवार्य

15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी ‘यूज बाई डेट’ लिखना अनिवार्य

गाजीपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने उपभोक्ता हित और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिठाई विक्रेताओं के लिए नया निर्देश जारी किया है। सहायक आयुक्त रमेंश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि मिठाई प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान सामने आया कि निर्माण एवं विक्रय प्रतिष्ठानों पर उपभोक्ताओं को मिठाई के निर्माण और उसकी उपयोग अवधि की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।
उन्होंने बताया कि मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ मिठाइयों की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग अवधि की जानकारी होना स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है।
सहायक आयुक्त ने बताया कि पैक्ड मिठाइयों पर पहले से ही एक्सपायरी तिथि अथवा ‘यूज बाई डेट’ अंकित करना अनिवार्य है, लेकिन खुली मिठाइयों के लिए ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था। अब आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर 15 अक्टूबर 2026 से प्रदेश में बिक्री के लिए प्रदर्शित एवं भंडारित खुली मिठाइयों पर भी ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी गाजीपुर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आयुक्त के आदेश का जिले में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

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