गाजीपुर। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां और जमानियां सहित अन्य सरकारी संस्थानों में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता नोडल अधिकारी लोक अदालत एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 शक्ति सिंह ने की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा, जिससे आमजन को त्वरित न्याय मिल सके।
लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, छोटे एवं लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एनआई एक्ट के मामले, स्टाम्प व पंजीयन वाद, मोटर दुर्घटना अधिनियम से जुड़े वाद, चकबंदी, श्रम एवं उपभोक्ता फोरम से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा बिजली चोरी, कराधान, वाट-माप अधिनियम से जुड़े मामलों तथा वैवाहिक विवादों को सुलह-समझौता और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाएगा।
बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अर्चना, विद्युत विभाग के अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नगर पालिका विभाग तथा महिला कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों से अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में निस्तारित कराने के लिए सहयोग करने की अपील की गई।














