
पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक, अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने चित्रकूट जेल में अवैध मोबाइल रखने के मामले में भी उन्हें जमानत दी है। हालांकि, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में अब्बास अंसारी को फिलहाल राहत नहीं मिली है, जिसके कारण वह अभी जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट को चार हफ्तों में इस मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
अब्बास अंसारी पर 4 सितंबर को गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के आधार पर पैसों के लेन-देन का स्रोत और खातों तक पहुंचने की जानकारी दी गई थी।
