गाजीपुर – शहर क्षेत्र के भीतर यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने भारी वाहनों की नो-एंट्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। यह नई व्यवस्था 12 मई 2026 से प्रभावी होगी। पहले यह प्रतिबंध सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक लागू था।
प्रशासन के अनुसार सुबह के समय स्कूल वाहनों और बच्चों की आवाजाही अधिक रहती है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए नो-एंट्री का समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस कदम का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक दबाव कम करना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है।
नई व्यवस्था के तहत आलमपट्टी चौराहा, जमानियां मोड़ तिराहा, पीजी कॉलेज चौराहा, महाराजगंज हाईवे तिराहा, मिरनपुर शक्का तिराहा तथा बद्रीचंद पोखरा चौराहा से शहर क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रोक रहेगी। इन सभी प्रमुख मार्गों से आने वाले ट्रक, डंपर और अन्य भारी वाहन निर्धारित समय के दौरान शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
प्रशासन ने आमजन, वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से नई यातायात व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शहर में यातायात अधिक व्यवस्थित होने और लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।














