गाजीपुर – जखनियां क्षेत्र के चर्चित सत्यदेव हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट प्रथम) शक्ति सिंह ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व प्रमुख सत्येंद्र उर्फ मसाला सिंह समेत सभी नौ आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार, 14 जुलाई 2014 की रात लगभग 10:45 बजे अभियुक्तों ने घर के बाहर सो रहे सत्यदेव यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना की रिपोर्ट मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी ने थाने में दर्ज कराई थी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपियों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें बिना साक्ष्य के मुकदमे में फंसाया गया है। हालांकि, कोर्ट में वादिनी लक्ष्मी देवी सहित गवाह हरदेव यादव, बादामा यादव, लालबहादुर पटेल, भोला पाल और रमेश राजभर के बयानों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया।
गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोप सही प्रतीत होते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को आरोपमुक्त करने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने का आदेश दिया।














