HomeCrimeगैंगस्टर एक्ट में चार दोषियों को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

गैंगस्टर एक्ट में चार दोषियों को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 को थाना सैदपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई।

थाना सैदपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 34/2010, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित प्रकरण में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर कोर्ट, गाजीपुर ने अभियुक्त सर्वेश यादव पुत्र सुदर्शन यादव, वीरेन्द्र यादव पुत्र शिवमूरत यादव, जंगी यादव पुत्र रामरूप यादव तथा विनोद यादव पुत्र राममूरत यादव, सभी निवासी मजाधरपुर, थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने चारों दोषियों को धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

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