
नई दिल्ली: पहली बार, माइक्रोब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह भारतीय सरकार के ब्लॉकिंग आदेश के खिलाफ हिंदुत्वा वॉच की चुनौती का समर्थन करता है।
X ने उच्च न्यायालय को बताया कि सरकार का हिंदुत्वा वॉच का अकाउंट ब्लॉक करने का निर्णय ‘अनुचित और असंगत’ था, और अगर अदालत निर्देश दे, तो वह अकाउंट को पुनः बहाल करने के लिए तैयार है। X ने यह बात कश्मीरी पत्रकार राक़िब हमीद की याचिका के जवाब में कही। X ने दावा किया कि उसने सरकार के उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी जिसमें हमीद द्वारा संचालित अकाउंट को ब्लॉक करने की बात कही गई थी, हालांकि, सरकार ने ब्लॉकिंग आदेश जारी कर दिया जिसे कंपनी को मानना पड़ा। X ने कहा कि वह अदालत के निर्देश पर अकाउंट बहाल करने के लिए तैयार है और उसने अदालत से अनुरोध किया कि वह सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 69 के तहत जारी ब्लॉकिंग आदेश को रद्द करे। साथ ही, X ने यह भी कहा कि हमीद की याचिका X के खिलाफ बनाए रखना उचित नहीं है क्योंकि यह प्लेटफ़ॉर्म केवल एक मध्यस्थ है और संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ का हिस्सा नहीं है।
‘हिंदुत्वा वॉच’ क्यों ब्लॉक किया गया?
हिंदुत्वा वॉच एक संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित शोध परियोजना है जो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अपराधों का दस्तावेजीकरण करती है। X पर, यह @HindutvaWatchin हैंडल से संचालित होता था। जनवरी 2024 में, भारतीय सरकार ने आईटी अधिनियम के तहत X को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कई यूआरएल, दो पोस्ट और हिंदुत्वा वॉच के पूरे अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया। सरकार ने कहा कि चिन्हित सामग्री हिंसा भड़का सकती है और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकती है।
ब्लॉकिंग आदेश के बाद क्या हुआ?
भारतीय सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद, प्लेटफ़ॉर्म और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक निर्धारित की गई थी। बैठक में, X ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा चिन्हित की गई सामग्री पुरानी थी और भड़काऊ नहीं थी, इसलिए पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना अनुचित था। हालांकि, 15 जनवरी 2024 को सरकार ने पूरे अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया। X ने कहा कि इस आदेश में इसके कारण स्पष्ट नहीं किए गए थे। 30 जनवरी को, X ने एक आपत्ति पत्र दायर किया और समीक्षा समिति के समक्ष सुनवाई का अनुरोध किया। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, उसने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया और हमीद को इसके बारे में सूचित किया। X ने कहा कि वह हमीद को और जानकारी नहीं दे सका क्योंकि MeitY ने X को ब्लॉकिंग आदेश की सामग्री को गोपनीय रखने का निर्देश दिया था।

VIKAS TRIPATHI
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