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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष की सजा

गाजीपुर – उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी अभियुक्त को कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा दिलाई गई। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में संचालित इस अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग लगातार गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर रहे हैं।

दिनांक 09 जून 2026 को थाना दुल्लहपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 81/2018, धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में न्यायालय ने अभियुक्त आकाश गौड़ पुत्र टुनटुन गौड़, निवासी जलालाबाद, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने अभियुक्त को 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त धारा 363 भादवि में 5 वर्ष के कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 366 भादवि में 7 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। इस प्रकार अभियुक्त पर कुल 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। पुलिस विभाग ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन की महत्वपूर्ण सफलता बताया है।

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