
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि प्रदेश में गलत गतिविधियों और कुप्रथाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मसम्मान और बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है।
जबरन धर्म परिवर्तन पर मृत्युदंड का प्रावधान
मुख्यमंत्री यादव ने घोषणा की कि बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने के बाद अब राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए भी मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया जाएगा। यह कदम समाज में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई योजनाएं
भोपाल में महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ‘लाड़ली बहना योजना’ के तहत 1.27 करोड़ से अधिक लाभार्थी महिलाओं के खातों में 1,552.73 करोड़ रुपये की राशि डिजिटल रूप से ट्रांसफर की।
इसके अलावा, एलपीजी सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 26 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को 55.95 करोड़ रुपये का अनुदान भी हस्तांतरित किया गया, जिसके तहत प्रति सिलेंडर 450 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
कांग्रेस का तंज: सरकार पहले लापता लड़कियों को ढूंढे
मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की कि “जबरन धर्म परिवर्तन” की उनकी परिभाषा क्या है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भोपाल में कई लड़कियां लापता हैं, लेकिन सरकार उन्हें ढूंढने में विफल रही है। हाल ही में इटखेड़ी की एक लड़की लापता हुई थी, और उसका परिवार तीन दिनों से परेशान है। मसूद ने कहा कि मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो लड़की का पता चला और न ही आरोपी को पकड़ा गया।
मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021
राज्य में पहले से ही मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 लागू है, जो गलत जानकारी, बल, जबरदस्ती या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है। इस कानून के तहत दोषियों के लिए कारावास और जुर्माने सहित सख्त दंड का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी रणनीति करार दे रहा है

VIKAS TRIPATHI
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