गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि जनपद की विभिन्न तहसीलों में अचल संपत्तियों की सर्किल दरों को बाजार मूल्य के अनुरूप संशोधित करते हुए 8 जून 2026 से प्रभावी कर दिया गया है। नई दरों के अनुसार जिले में तहसीलवार औसतन 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि उप निबंधक कार्यालय सदर, मोहम्मदाबाद, जमानियां, सैदपुर, जखनियां, कासिमाबाद और सेवराई क्षेत्रों के नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण इलाकों में अन्य कृषि एवं अकृषक भूमि की बेसिक वैल्यू में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। वहीं सैदपुर और सेवराई क्षेत्र में वाणिज्यिक भूमि की दरों में 10 से 12 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है, जबकि जखनियां में वाणिज्यिक भूमि की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। निर्माण एवं वृक्षयुक्त भूमि की दरें भी पूर्ववत रखी गई हैं।
उन्होंने बताया कि तहसील सदर के रामपुर उर्फ झिंगुरपट्टी (शहरी एवं देहाती), जमलापुर देहाती, सुखदेवपुर तथा रौजा शाहबरखुर्दार की दरों में वर्ष 2015 के बाद कोई संशोधन नहीं हुआ था। इसलिए इन क्षेत्रों की दरों को आसपास के गांवों की प्रचलित दरों के अनुरूप किया गया है। इसी प्रकार तहसील मोहम्मदाबाद के चकबाला, चकभिखू, मच्छटी तथा तहसील जमानियां के कालूपुर गांव की दरों को भी समीपवर्ती क्षेत्रों के अनुरूप संशोधित किया गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद की सभी तहसीलों में 0.070 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, क्योंकि वर्तमान दरें पहले से ही बाजार मूल्य के समतुल्य हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के बाद बढ़ी मुद्रास्फीति और भूमि मूल्यों में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया गया है, जिससे सर्किल दरें वास्तविक बाजार मूल्य के अधिक निकट हो सकें।














