राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकारी दफ्तरों की कामकाज की टाइमिंग बदल दी गई है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से दिल्लीभर के सरकारी कार्यालय अलग-अलग समय पर काम करेंगे।
नए कार्य समय:
- दिल्ली नगर निगम: सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक
- केंद्र सरकार के कार्यालय: सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक
- दिल्ली सरकार के कार्यालय: सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक
इससे पहले, सीएम आतिशी ने बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-3 के नियम लागू किए हैं। दिल्ली में देश का सबसे खराब प्रदूषण स्तर रिकॉर्ड किया गया, जहां लगातार दो दिनों तक हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में रही। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 411 के साथ गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई।
GRAP के चार चरणों का प्रावधान:
दिल्ली-एनसीआर में GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को वायु गुणवत्ता के आधार पर चार चरणों में लागू किया जाता है:
- चरण 1: AQI 201-300 (खराब)
- चरण 2: AQI 301-400 (बहुत खराब)
- चरण 3: AQI 401-450 (गंभीर)
- चरण 4: AQI 450 से अधिक (गंभीर प्लस)
GRAP के चरण-III और IV के प्रतिबंध:
चरण-III के तहत दिल्ली-एनसीआर में गैर-आवश्यक निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध, पत्थर क्रशर और खनन गतिविधियों पर रोक शामिल है।
चरण-IV के तहत, एनसीआर से दिल्ली में सभी इंटर-स्टेट बसों पर रोक लगाई जाएगी, केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-VI डीजल बसों को प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध, खनन गतिविधियों को रोकना, और पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित करने जैसे उपाय शामिल किए जाएंगे।
VIKAS TRIPATHI
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