गाजीपुर। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जुलाई 2026 के लिए आवंटित गेहूं एवं फोर्टीफाइड चावल का निःशुल्क वितरण 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक कार्डधारक को 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
इसके अलावा अंत्योदय कार्डधारकों को अप्रैल, मई और जून 2026 की तिमाही के लिए प्रति कार्ड 3 किलोग्राम चीनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। चीनी के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू नहीं होगी और लाभार्थियों को अपनी मूल उचित दर की दुकान से ही चीनी प्राप्त करनी होगी।
उन्होंने बताया कि ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्ची में गेहूं और फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य तथा चीनी का मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम अंकित रहेगा। वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के तहत पात्र लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह सुविधा चीनी पर लागू नहीं होगी।
वितरण की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण में असफल रहने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से भी निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी उचित दर विक्रेताओं को सुबह 8 बजे से 12 बजे तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।














