HomeKhabar Thodi Hatkarगाजीपुर - न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ीं, 1 अप्रैल 2026 से लागू

गाजीपुर – न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ीं, 1 अप्रैल 2026 से लागू

गाजीपुर। सहायक श्रम आयुक्त ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग-02, लखनऊ द्वारा 1 अप्रैल 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू कर दी गई हैं। शासनादेश के अनुपालन में जनपद गाजीपुर में श्रमिकों के लिए संशोधित दरें प्रभावी हो गई हैं, जो “अन्य जनपदों” की श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं।

नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों की पुरानी मजदूरी 11,313 रुपये से बढ़ाकर 12,356 रुपये कर दी गई है। वहीं अर्धकुशल श्रमिकों के लिए यह दर 12,445 रुपये से बढ़कर 13,590 रुपये हो गई है। कुशल श्रमिकों की मजदूरी भी 13,940 रुपये से बढ़ाकर 15,224 रुपये कर दी गई है। इन दरों में मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता भी शामिल है।

सहायक श्रम आयुक्त ने जनपद के सभी नियोक्ताओं, प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों को निर्देश दिया है कि वे इन नई दरों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित मजदूरी से कम भुगतान करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

इसके साथ ही श्रमिकों को भी जागरूक करते हुए बताया गया है कि यदि उन्हें नई निर्धारित दरों के अनुसार मजदूरी नहीं मिलती है, तो वे अपने निकटतम श्रम कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ श्रम कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- Advertisement -
Your Dream Technologies
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments