गाजीपुर – उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां और जमानियां सहित विभिन्न सरकारी संस्थानों में संपन्न होगा।
इसी क्रम में मंगलवार को जनपद न्यायालय गाजीपुर के दस कक्षीय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत शक्ति सिंह ने की। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज गोंड, उपजिलाधिकारी सदर रवीश गुप्ता, क्षेत्राधिकारी अवेश नाथ सहित शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इनमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे व लघु आपराधिक मामले, पारिवारिक विवाद, धारा-138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम के मामले, कराधान और बिजली चोरी से जुड़े प्रकरण शामिल हैं। साथ ही वैवाहिक विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने पर भी जोर दिया गया।
अधिकारियों ने अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की। उद्देश्य यह है कि आमजन को त्वरित न्याय मिले और लंबित मामलों का बोझ कम हो।














