
गाजीपुर – सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रमेश चन्द्र श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने पुराने पंजीकृत वाहनों पर बकाया टैक्स के जुर्माने में छूट देने की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 6 नवंबर 2024 को जारी की गई, जिसके अनुसार वाहन मालिक 5 फरवरी 2025 तक संबंधित परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 7500 किग्रा तक के वाहनों के लिए 200 रुपये और उससे अधिक वजन वाले वाहनों के लिए 500 रुपये होगा। सभी बकायेदारों को एक बार में पूरा बकाया कर जमा करना अनिवार्य है।
