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गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त गूंगा खरवार को तीन वर्ष की सजा

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को न्यायालय ने तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

पुलिस के अनुसार थाना दुल्लहपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 135/2023, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त गूंगा खरवार पुत्र लाखन, निवासी त्रिपुरा कॉलोनी, भोजपुर, बिहार के खिलाफ न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत तीन वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस ने बताया कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 90 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी लगातार जारी रहेगी।

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