
मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) के मामले पर सुनवाई के दौरान चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर इस तरह की याचिकाएं बार-बार आती रहीं, तो जुर्माना लगाया जाएगा।
मामला क्या था?
एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश ने वकील से सवाल किया कि इस याचिका पर सुनवाई क्यों की जानी चाहिए। सीजेआई ने आगे कहा कि वकील हर हफ्ते कोई न कोई जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, जबकि सरकार जो भी करना चाहती है, करेगी ही।
चेतावनी
मुख्य न्यायधीश चंद्रचूड़ ने याचिका खारिज करते हुए वकील को चेतावनी दी कि अगर अगली बार इस तरह की जनहित याचिका दाखिल की गई तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर गंभीरता से विचार किया जा सके।
पहले भी चेतावनी दी गई थी
यह पहली बार नहीं है जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस तरह की चेतावनी दी हो। कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक वकील को नसीहत दी थी और उस वकील पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। वकील ने मुख्य न्यायधीश से शिकायत की थी, जिस पर सीजेआई ने कहा था कि जज वकीलों के साथ गलत व्यवहार नहीं करते और बहस के दौरान माहौल कभी-कभी गर्म हो जाता है।
मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ के इस कदम से स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को रोका जाएगा और केवल गंभीर मामलों पर ही विचार किया जाएगा।

VIKAS TRIPATHI
भारत देश की सभी छोटी और बड़ी खबरों को सामने दिखाने के लिए “पर्दाफास न्यूज” चैनल को लेके आए हैं। जिसके लोगो के बीच में करप्शन को कम कर सके। हम देश में समान व्यवहार के साथ काम करेंगे। देश की प्रगति को बढ़ाएंगे।