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गोदाम में बिना लाइसेंस रखा था 4.50 लाख रुपये का पटाखा, विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज, तीन गिरफ्तार

गाजीपुर। जमानिया कोतवाली पुलिस ने अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 16 अक्टूबर को सोनार टोली कस्बा जमानिया स्थित औरंगजेब खान के गोदाम से 4 क्विंटल 78 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए। बरामद पटाखों की अनुमानित कीमत करीब 4.50 लाख रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उपनिरीक्षक राजकुमार यादव पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान गोदाम में बिना लाइसेंस पटाखों और आतिशबाजी सामग्री का भंडारण तथा बिक्री किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान औरंगजेब खान पुत्र इकबाल खान और इश्तियाक पुत्र शकूर खान, निवासी सुभान टोली, कस्बा जमानिया तथा मो. अर्श पुत्र रेयाज अहमद, निवासी पुरानी मंडी, जमानिया के रूप में हुई है।
पुलिस ने बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर जमानिया थाने में मुकदमा अपराध संख्या 348/2026 के तहत विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 5/9ख में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी इश्तियाक के खिलाफ वर्ष 2018 में भी जमानिया थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था।
इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह और उपनिरीक्षक राजकुमार यादव पुलिस टीम के साथ शामिल रहे। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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