गाजीपुर – खाद्य उत्पादों से जुड़े उद्यमियों और नए कारोबार शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र ने ‘एक जनपद एक व्यंजन वित्त पोषण सहायता योजना (ODOPC)’ के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के अंतर्गत जिले के चयनित उत्पाद मिर्च का आचार, मटर चाट, रसगुल्ला और जलेबी के निर्माण, सेवा एवं व्यवसाय से जुड़े होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकानें तथा नए उद्यमी वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
उपायुक्त उद्योग लोकेन्द्र कुमार ने बताया कि इच्छुक आवेदक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है तथा किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। हालांकि, आवेदक ने पहले किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो और परिवार के केवल एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
योजना के तहत परियोजना लागत के आधार पर मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। 25 लाख रुपये तक की परियोजना पर अधिकतम 25 प्रतिशत या 6.25 लाख रुपये तथा अधिक लागत वाली परियोजनाओं पर निर्धारित मानकों के अनुसार अधिकतम 50 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी का प्रावधान है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत अंशदान करना होगा।
उद्योग विभाग के अनुसार, उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में बैंक ऋण में समायोजित कर दिया जाएगा। योजना के लिए आवेदन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।














