गाजीपुर। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सैदपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा एवं हेरोइन तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति कुर्क की है। पुलिस के अनुसार थाना सैदपुर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 162/2025 में नामजद अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र लालचन्द्र यादव, निवासी ग्राम तियरा, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई अचल संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।कुर्क की गई संपत्ति ग्राम तियरा, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ स्थित आराजी संख्या 645/239 एयर में 170.1 वर्ग मीटर (42 कड़ी) भूमि है। इस भूमि की अनुमानित सरकारी कीमत 19 लाख 27 हजार 233 रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार सुरेन्द्र यादव के विरुद्ध पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें मारपीट, धमकी तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा और हेरोइन तस्करी का मामला भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।














