गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह मार्च 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण जनपद में 12 मार्च से 28 मार्च 2026 तक किया जाएगा। इस दौरान पात्र राशनकार्डधारकों को गेहूं और फोर्टीफाइड चावल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे, जबकि अंत्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के सापेक्ष चीनी सशुल्क दी जाएगी।
योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड पर प्रति कार्ड 10 किग्रा गेहूं और 25 किग्रा फोर्टीफाइड चावल, कुल 35 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों को प्रति यूनिट 1 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा फोर्टीफाइड चावल के साथ चयनित विकास खंडों में 1 किग्रा बाजरा, कुल 5 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
जनपद गाजीपुर में 3,98,400 यूनिट के लिए 3,984 कुंतल बाजरा आवंटित किया गया है। इसका वितरण बाराचवर, कासिमाबाद और मुहम्मदाबाद विकास खंड के 45 उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को किया जाएगा। अन्य ब्लॉकों में प्रति यूनिट 1 किग्रा गेहूं और 4 किग्रा फोर्टीफाइड चावल दिया जाएगा।
अंत्योदय कार्डधारकों को तीन माह के लिए प्रति कार्ड 3 किग्रा चीनी 18 रुपये प्रति किग्रा की दर से 54 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि राशन का वितरण सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक सुनिश्चित किया जाए।














