गाजीपुर। जमानियां थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में दर्ज एक दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते यह निर्णय “ऑपरेशन कन्विक्शन” और “मिशन शक्ति” अभियान के तहत नारी सुरक्षा के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को मजबूत करता है।
अदालत ने आरोपी रामचन्द्र राम को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 2,50,000 रुपये अर्थदंड, धारा 452 में 3 वर्ष कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड, धारा 506 में 2 वर्ष कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 342 में 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
इस फैसले को महिला और बालिका सुरक्षा के प्रति पुलिस व न्यायालय की कड़ी प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।














