गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अगस्त 2025 के सापेक्ष आवंटित गेहूँ एवं चावल का निःशुल्क वितरण 20 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि जुलाई माह में अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूँ व 21 किग्रा फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किग्रा) निःशुल्क वितरित किया जाएगा।पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूँ व 3 किग्रा फोर्टीफाइड चावल (कुल 5 किग्रा) खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। वितरण ई-पॉस मशीन से किया जाएगा, जिसमें राशन का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा।उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा 01 जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था की गई है, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थी किसी भी उचित दर दुकान से पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि वितरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 नियत की गई है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण में असमर्थ उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से राशन वितरित किया जाएगा। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि राशन वितरण प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सुनिश्चित करें।