
Former CM Jagan Mohan Reddy Gets Major Relief from Supreme Court: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को आंध्र प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है और ट्रायल कोर्ट को रोजाना सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं, ऐसे में केस को स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका
जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले की सही तरीके से निगरानी की है। यह याचिका आंध्र प्रदेश के उपसभापति रघु राम कृष्ण राजू ने दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए।
राजू ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे रघु राम कृष्ण राजू ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। राजू ने आरोप लगाया था कि राज्य की मशीनरी मुकदमे की कार्यवाही में देरी करके रेड्डी के पक्ष में काम कर रही है। इसके चलते उन्होंने केस को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी।
पार्टी बदलने के बाद उठाया मुद्दा
राजू ने बाद में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी छोड़कर 2024 में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) जॉइन कर ली थी और उंडी क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने रेड्डी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट दी थी, जिसे सीबीआई ने भी चुनौती नहीं दी।
10 साल से अधिक समय से लंबित मामला
राजू ने अपनी याचिका में कहा कि यह मामला पिछले 10 साल से अधिक समय से लंबित है और अभी तक आरोप भी तय नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुकदमे को राज्य से बाहर ट्रांसफर करना जरूरी है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई हो सके और सीबीआई तथा रेड्डी के बीच किसी भी संभावित साठगांठ को रोका जा सके।
