HomeLocalपॉक्सो मामले में दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

पॉक्सो मामले में दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

गाजीपुर – “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो मामले में आरोपी को कड़ी सजा दिलाई गई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 23 जुलाई 2026 को थाना कासिमाबाद में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमा संख्या 742/2017 में न्यायालय ने अभियुक्त सिकंदर राजभर पुत्र सभाजीत राजभर, निवासी पुरानीगंज बहादुरगंज, थाना कासिमाबाद को दोषी करार दिया।

मामला भारतीय न्याय संहिता की पूर्ववर्ती धाराओं 363, 366, 376 भादवि तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 से संबंधित था। न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 366 भादवि में 7 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। पुलिस ने बताया कि मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की सतत एवं प्रभावी पैरवी के कारण पीड़िता को न्याय दिलाने में सफलता मिली, जो “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है

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