
कोलकाता डॉक्टर बलात्कार मामला: नरेंद्र मोदी सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करने में कथित विफलता के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की तीखी आलोचना की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संबोधित एक हालिया पत्र में देवी ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जरूरी मुद्दों को संबोधित करने में राज्य की महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया।
देवी के पत्र में बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम से संबंधित 48,600 मामलों के विशाल बैकलॉग के बावजूद शेष 11 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSCs) को सक्रिय नहीं करने के लिए राज्य की तीखी आलोचना की गई है।
अन्नपूर्णा देवी की प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक पत्र के बाद आई है, जिसमें बलात्कारियों को दंडित करने के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून की वकालत की गई है। बनर्जी ने प्रस्ताव दिया कि ‘त्वरित न्याय’ सुनिश्चित करने के लिए आदर्श रूप से 15 दिनों के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए, उन्होंने चौंकाने वाले आंकड़ों का हवाला दिया कि देश भर में प्रतिदिन 90 बलात्कार के मामले सामने आते हैं, जिनमें से कई में पीड़ितों की मौत हो जाती है।
अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई FTSC योजना को ऐसे मामलों की सुनवाई और निपटान में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। पश्चिम बंगाल को 123 FTSC आवंटित किए गए थे, जिनमें 20 विशेष POCSO अदालतें और 103 संयुक्त अदालतें शामिल थीं। हालाँकि, जून 2023 के मध्य तक, इनमें से कोई भी अदालत चालू नहीं हुई थी। जून 2023 में राज्य सरकार द्वारा सात FTSC शुरू करने के आश्वासन के बावजूद, 30 जून, 2024 तक केवल छह विशेष POCSO अदालतों ने काम करना शुरू किया था। देवी ने जोर देकर कहा कि यह देरी पश्चिम बंगाल में महिलाओं और बच्चों को महत्वपूर्ण सहायता और न्याय से वंचित कर रही है। मंत्री ने महिला हेल्पलाइन (WHL), इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) और चाइल्ड हेल्पलाइन सहित प्रमुख आपातकालीन हेल्पलाइनों को लागू करने में ममता बनर्जी सरकार की विफलता की भी आलोचना की। देवी ने जोर देकर कहा कि हिंसा के पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए ये सेवाएँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कई बार याद दिलाने के बावजूद पश्चिम बंगाल में इनका एकीकरण नहीं हो पाया है। देवी ने राज्य की निष्क्रियता पर गंभीर चिंता व्यक्त की, तथा पश्चिम बंगाल में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानूनी ढाँचे और न्यायिक प्रक्रियाओं की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।
अन्नपूर्णा देवी ने भारतीय न्याय संहिता के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो जुलाई 2024 में पेश किया गया एक नया राष्ट्रीय कानून है, जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर दंड निर्धारित करता है।
मोदी सरकार के मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को तुरंत और प्रभावी ढंग से संबोधित करने का आह्वान किया।

VIKAS TRIPATHI
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