
गाजीपुर। सीजेएम स्वप्नं आनंद की अदालत ने विद्युत वितरण खंड ‘द्वितीय नगर’ के तत्कालीन अधिशासी अभियंता सहित चार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई एक उपभोक्ता को फर्जी कुर्की नोटिस भेजने के मामले में की गई है, जिससे बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है।
वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी 80 वर्षीय मां शारदा सिंह के नाम से मालगोदाम रोड स्थित होटल का बिजली कनेक्शन है। 12 नवंबर 2024 को अधिशासी अभियंता आशीष कुमार अपनी टीम के साथ बिना किसी वैध आधार के कनेक्शन काटने पहुंचे। पुलिस बुलाए जाने पर कार्रवाई रुकी, लेकिन उन्होंने 19 नवंबर तक 1.88 लाख रुपये जमा न करने पर कनेक्शन काटने की धमकी दी।
वादी ने समय रहते भुगतान कर दिया, फिर भी कुछ ही दिनों बाद एसडीओ सुधीर कुमार फर्जी कुर्की नोटिस लेकर पहुंचे और पुनः कनेक्शन काटने की धमकी दी। उच्चाधिकारियों और पुलिस से शिकायत करने पर नोटिस वापस ले लिया गया, लेकिन इसके बाद 29 जनवरी 2025 तक चार लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिशासी अभियंता ने स्वीकार किया कि नोटिस गलती से जारी हुआ था। इसके बाद सीजेएम ने अधिशासी अभियंता आशीष कुमार, एसडीओ सुधीर कुमार, जेई प्रमोद यादव और कार्यालय लिपिक आशीष सोनकर के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया।
