Wednesday, July 2, 2025
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बाबा सिद्दीकी हत्या मामला: आरोपी ने खुद को नाबालिग बताया, अदालत ने ऑसिफिकेशन टेस्ट का आदेश दिया

एनसीपी (अजीत पवार गुट) नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपियों में से दो को रविवार को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। गुरमेल बलजीत सिंह (23) को पुलिस हिरासत में 21 अक्टूबर तक भेज दिया गया, जबकि दूसरे आरोपी धर्मराज राजेश कश्यप के नाबालिग होने के दावे पर अदालत ने उसकी उम्र की पुष्टि के लिए हड्डी ऑसिफिकेशन परीक्षण का आदेश दिया।

ऑसिफिकेशन परीक्षण, जिसमें शरीर की कुछ हड्डियों की एक्स-रे द्वारा व्यक्ति की उम्र का अनुमान लगाया जाता है, कश्यप की वास्तविक उम्र का पता लगाने के लिए किया जाएगा।दोनों आरोपियों को बुर्के में लाया गया था, और जब मजिस्ट्रेट एस.सी. तायड़े ने उनसे नाम और उम्र पूछी, तो कश्यप ने कहा कि वह 17 साल का है।

हालांकि, सरकारी वकील गौतम गायकवाड़ ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि घटना स्थल से बरामद आधार कार्ड के अनुसार कश्यप की जन्मतिथि 1 मार्च 2003 थी। जब अदालत ने आधार कार्ड की मांग की, तो पाया गया कि फोटो कश्यप का था, लेकिन नाम रंजन कुमार गुप्ता का दर्ज था। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपी के अंगूठे का निशान लेकर आधार कार्ड की पुष्टि करने का निर्देश दिया।

अदालत ने मुंबई पुलिस से कश्यप की उम्र से जुड़े दस्तावेज लाने के निर्देश भी दिए। आरोपी के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि उनके पास निर्देश हैं कि कश्यप नाबालिग है, लेकिन अगर अभियोजन पक्ष के पास उसकी उम्र साबित करने वाले दस्तावेज हैं, तो वह इस मुद्दे पर जोर नहीं देंगे।

अग्रवाल ने कहा कि कश्यप के पास जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल-लीविंग सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वह ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने को तैयार है।

इस बीच, गायकवाड़ ने आरोपियों की 14 दिनों की रिमांड मांगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने इलाके की रेकी की थी और उन्हें अपराध से पहले लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की गई थी। गायकवाड़ ने कहा, “आरोपियों को फायरिंग का प्रशिक्षण कहां मिला? उनके पास से 28 जिंदा गोलियां बरामद हुई हैं। न केवल मामले की जांच बल्कि भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए भी जांच जरूरी है।”

वहीं, बचाव पक्ष के वकील अग्रवाल ने तर्क दिया कि घटना दुखद है, लेकिन यह साबित किया जाना बाकी है कि आरोपियों ने वास्तव में यह अपराध किया है। उन्होंने कहा, “मृतक एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति थे, और यह संभव है कि किसी और ने यह अपराध किया हो और आरोपियों को फंसाया जा रहा हो। 14 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग उचित नहीं है।”

बाबा सिद्दीकी की हत्या शनिवार को दशहरे के मौके पर मुंबई के बांद्रा में उनके ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़ते समय तीन हमलावरों द्वारा की गई थी।

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