गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत नवंबर माह के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण जिले में छह नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि इस दौरान अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल वितरित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड से जुड़े प्रत्येक यूनिट पर एक किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल, कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा।
वितरण के दौरान ई-पास मशीन से निकलने वाली पर्ची पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। सरकार की ओर से एक जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का पूरा खर्च वहन किया जा रहा है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशनकार्डधारक पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत अपनी सुविधानुसार किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। वितरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण से राशन प्राप्त नहीं कर पाने वाले लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से राशन दिया जाएगा।
उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित समय सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तथा दोपहर दो से शाम छह बजे तक वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।















