
नई दिल्ली, 16 अगस्त 2024: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि वह उस निजी पक्ष को मुआवजा नहीं देती, जिसकी जमीन पर उसने छह दशक से अधिक समय पहले अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, तो राज्य की सभी मुफ्त योजनाओं को निलंबित कर दिया जाएगा।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पास मुफ्त सुविधाओं पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन उस व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए नहीं, जिसकी जमीन उसने अवैध तरीके से ले ली थी। पीठ ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार का आचरण एक ‘आदर्श राज्य’ जैसा नहीं है और मुआवजा न मिलने की स्थिति में सभी मुफ्त योजनाओं को रोकने का निर्देश दिया जा सकता है।
मुआवजे का मामला:
महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे के रूप में 37.42 करोड़ रुपये की पेशकश की है, जबकि आवेदक का दावा है कि मुआवजा करीब 317 करोड़ रुपये बनता है। राज्य के वकील ने अदालत से तीन सप्ताह का समय मांगा, जिसमें मामला उच्चतम स्तर पर विचाराधीन होने का हवाला दिया गया।
मुफ्त योजनाओं पर प्रभाव:
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो महाराष्ट्र की मुफ्त योजनाओं को निलंबित करने के आदेश दिए जा सकते हैं, जिनमें ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ और ‘लड़का भाऊ योजना’ जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं।
पीठ ने राज्य सरकार को स्पष्ट किया कि उसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की चिंता है, न कि सुर्खियों की। पीठ ने यह भी कहा कि राज्य को समय दिया जा रहा है, लेकिन अगर उचित मुआवजा नहीं दिया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मामले का संदर्भ:
यह मामला महाराष्ट्र में वन भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित है, जहां राज्य ने एक निजी पक्ष की जमीन पर कब्जा कर लिया था और बाद में इसे केंद्र के रक्षा विभाग की एक इकाई को आवंटित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह उचित मुआवजा दे और अब भी उस आदेश के पालन का इंतजार है।
मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त 2024 को होगी, जहां राज्य सरकार से उचित मुआवजा योजना पेश करने की अपेक्षा की जा रही है।

VIKAS TRIPATHI
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