
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब नागरिक अपने घर पर बैठे-बैठे ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था को ई-रजिस्ट्री नाम दिया गया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है।
ई-रजिस्ट्री की शुरुआत
अब आपको अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए सब रजिस्ट्रार के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू कर दी है, जो पहले सरकारी विभागों की प्रॉपर्टी के लिए शुरू की गई है। राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत प्रभाव से ई-रजिस्ट्री का कार्य शुरू करें। उत्तर प्रदेश इस मामले में देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां ई-रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू की गई है। पहले यह सुविधा केवल महाराष्ट्र में उपलब्ध थी।
ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया
अब, रजिस्ट्री के लिए आपको लंबी प्रक्रिया और विभागीय दौड़-धूप से राहत मिलेगी। पहले जहां अलॉटमेंट पत्र जारी होने के बाद संबंधित विभाग रजिस्ट्री के लिए अधिकारी को नॉमिनेट करता था, अब विभाग के प्राधिकृत अधिकारी ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सकेंगे। इसके लिए दस्तावेज डिजिटल रूप में रजिस्ट्री ऑफिस में भेजे जाएंगे। वहां सब रजिस्ट्रार दस्तावेज की जांच के बाद डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे और ई-रजिस्ट्री वापस विभाग के पास भेज दी जाएगी।
ई-रजिस्ट्री के तहत डीड को ई-मेल से आवंटी के पास भेजा जाएगा। अगर आपको डीड की हार्ड कॉपी चाहिए तो रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर प्राप्त की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन चौबीसों घंटे, सातों दिन किया जा सकता है, लेकिन रजिस्ट्री कार्यालय के समय में ही पूरी होगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद संशोधन संभव नहीं होगा, इसलिए आवेदन से पहले सभी विवरणों की ठीक से जांच कर लें। स्टाम्प फीस भी डिजिटल रूप से जमा की जाएगी।
इस नई व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने में मदद मिलेगी, जिससे नागरिकों को काफी सुविधा होगी।

VIKAS TRIPATHI
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