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गाजीपुर: पप्पू यादव की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट सख्त, प्रभारी निरीक्षक से स्पष्टीकरण तलब

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) शक्ति सिंह की अदालत ने बिहार के पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताते हुए मुहम्मदाबाद थाने के प्रभारी निरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से 21 नवंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।इससे पहले, अदालत ने 22 अक्तूबर को पप्पू यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। इनमें से 10 आरोपी न्यायालय में पेश हो चुके हैं और वारंट निरस्त करा चुके हैं। लेकिन पप्पू यादव अब तक पेश नहीं हुए।यह मामला 1993 का है, जब मुहम्मदाबाद थाने में बिहार के दो विधायकों पप्पू यादव और उमेश पासवान समेत अन्य के खिलाफ अवांछनीय तत्वों को लेकर चुनावी सभा में गड़बड़ी करने की साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।इससे पहले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया था। अभियोजन पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसे सुनवाई के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट भेजा गया। अदालत ने बार-बार गैरहाजिर रहने पर सख्त रुख अपनाते हुए पप्पू यादव की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के आदेश दिए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई।

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