गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अक्टूबर 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल वितरित किया जाएगा। वहीं, जनपद के रेवतीपुर विकासखंड में चयनित पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मक्का भी दिया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड पर 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। पात्र गृहस्थी योजना में सामान्य रूप से प्रति यूनिट एक किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल वितरित किया जाएगा।
रेवतीपुर विकासखंड के 17 उचित दर विक्रेताओं के यहां पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट एक किलोग्राम मक्का भी दिया जाएगा। इसके लिए जनपद में 35,050 यूनिट के सापेक्ष 350.50 कुंतल मक्का आवंटित किया गया है।उन्होंने बताया कि ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थी पोर्टेबिलिटी सुविधा का उपयोग कर अपनी इच्छानुसार उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण से राशन प्राप्त नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से राशन दिया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वितरण सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक सुनिश्चित करें।















