
गाजियाबाद में एआरटीओ विभाग ने 15 साल की मियाद पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। एआरटीओ विभाग ने 10 और 15 साल की अवधि पूरी कर चुके 226 स्कूली वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया है। एआरटीओ राहुल श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि यदि ये वाहन सड़क पर चलते हुए पाए गए, तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
एआरटीओ के आदेशों की अनदेखी पर कार्रवाई
जिले में कुल 1848 बसें पंजीकृत हैं, जिनमें से 127 वाहनों की फिटनेस जांच नहीं कराई गई है और 226 वाहनों की 10 व 15 साल की मियाद पूरी हो चुकी है। एनजीटी के आदेश के अनुसार, इन वाहनों का संचालन दिल्ली एनसीआर में नहीं किया जा सकता। एआरटीओ ने दो बार स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखकर इन वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने या एनओसी लेकर अन्य जिले या राज्य में पंजीकरण कराने के लिए कहा, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया।
वाहन मालिकों पर होगी सख्त कार्रवाई
अब इन वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। अगर ये बसें सड़क पर चलते हुए पाई जाती हैं, तो वाहन मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस कार्रवाई की जानकारी डीएम और पुलिस अधिकारियों को भी भेज दी गई है। एआरटीओ ने बताया कि जिले में केवल 1495 स्कूली वाहन ही मानकों के अनुसार सड़क पर चलने के योग्य हैं।

VIKAS TRIPATHI
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