Thursday, September 10, 2026
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पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल की सजा

गाजीपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार 15 फरवरी 2018 को नोनहरा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 28/18 के तहत धारा 376, 452 भादवि और 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की ओर से लगातार प्रभावी पैरवी की गई।

10 सितंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट, गाजीपुर ने मामले में अभियुक्त संजीव राव उर्फ अन्नू पुत्र रामाश्रय राम निवासी महुवारी, थाना नोनहरा को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं धारा 452 भादवि में तीन वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास लगातार जारी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में भी प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्त को न्यायालय से दंडित कराया गया।

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