Tuesday, April 21, 2026
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दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की रिक्यूजल अर्जी खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी मामले की सुनवाई से जज के खुद को अलग (रिक्यूज) करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मांग को बेबुनियाद बताते हुए न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सर्वोपरि करार दिया।

“न्यायपालिका को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता”

अपने विस्तृत आदेश में जस्टिस शर्मा ने कहा कि इस तरह की अर्जी न्यायपालिका जैसी संस्था को ही कटघरे में खड़ा करने के समान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत आरोपों या अटकलों से प्रभावित होकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती।

कोर्ट ने कहा कि किसी जज की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए ठोस और ठोस सबूत आवश्यक होते हैं, केवल आशंकाओं या धारणाओं के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता।

भेदभाव के आरोप खारिज

जस्टिस शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता उनकी किसी भी ऐसी टिप्पणी या कार्रवाई को साबित नहीं कर पाए, जिससे वैचारिक पक्षपात का संकेत मिलता हो। उन्होंने कहा कि “निष्पक्षता की धारणा को चुनौती देने के लिए ठोस आधार होना जरूरी है, जो इस मामले में प्रस्तुत नहीं किया गया।”

कार्यक्रम में भागीदारी को बताया गैर-राजनीतिक

कोर्ट ने उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें जज के एक कार्यक्रम में शामिल होने को आधार बनाकर पक्षपात का आरोप लगाया गया था। जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट किया कि ऐसे कार्यक्रम कानूनी विषयों, नए आपराधिक कानूनों या पेशेवर संवाद से जुड़े थे और उन्हें राजनीतिक रंग नहीं दिया जा सकता।

हितों के टकराव का आरोप भी खारिज

जज ने यह भी कहा कि उनके परिजनों का किसी सरकारी पैनल से जुड़ा होना अपने आप में हितों के टकराव का प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहे कि इसका इस मामले की सुनवाई पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जजों के परिवार के सदस्यों को पेशेवर कार्य करने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

“झूठ बार-बार दोहराने से सच नहीं बनता”

कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी आरोप को बार-बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता। अदालत ने यह भी कहा कि केवल यह आशंका कि न्याय नहीं मिलेगा, किसी जज के रिक्यूजल का आधार नहीं हो सकती।

“रिक्यूजल ड्यूटी से पीछे हटना होगा”

जस्टिस शर्मा ने कहा कि अगर वह इस तरह के आरोपों के आधार पर खुद को अलग कर लेतीं, तो यह एक गलत परंपरा की शुरुआत होती और न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता पर असर पड़ता।

उन्होंने कहा, “रिक्यूजल आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन यह कर्तव्य से पीछे हटने जैसा होगा।” कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि ऐसे कदम से यह संदेश जा सकता है कि जज किसी दबाव या विचारधारा से प्रभावित हैं, जो न्यायपालिका के लिए नुकसानदेह होगा।

कोर्ट ने अंत में कहा कि याचिका ठोस सबूतों के बजाय केवल “इशारों और आशंकाओं” पर आधारित थी, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। यह फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और संस्थागत मजबूती की पुनः पुष्टि करता है।

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VIKAS TRIPATHI
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