Friday, November 14, 2025
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केरल: दरिंदगी पर अदालत का कड़ा फैसला — मां और प्रेमी को 180 साल की सजा, ₹11.7 लाख जुर्माना

केरल की मंजेरी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक महिला और उसके प्रेमी को 180 साल की कैद और ₹11.7 लाख का जुर्माना सुनाया है। दोनों को 12 वर्षीय बच्ची के साथ बार-बार बलात्कार और यौन शोषण के जुर्म में दोषी पाया गया है।

मामले में चौंकाने वाला पहलू यह है कि महिला ने ही अपनी बेटी को अपने प्रेमी के हवाले किया था। अदालत ने दोनों को पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की कई धाराओं में दोषी ठहराया।

अभियोजन के अनुसार, दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2021 के बीच पलक्कड़ और मलप्पुरम में किराए के मकानों में रहते हुए दोनों ने यह जघन्य अपराध किया। बच्ची को शराब पिलाकर और धमकाकर चुप रहने को मजबूर किया गया।

महिला ने बच्ची को यह कहकर डराया कि उसके दिमाग में “एक चिप लगा दी गई है” और अगर उसने कुछ बताया तो सबको पता चल जाएगा।

जज अशरफ ए.एम. ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला “मां-बेटी के रिश्ते की पवित्रता को कलंकित करने वाला अपराध” है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाए और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसे उत्तरजीवी सहायता योजना के तहत अतिरिक्त मदद प्रदान करे।

अदालत ने साफ कहा — ऐसी दरिंदगी को समाज में कोई जगह नहीं दी जा सकती। न्याय ने आज मानवता के पक्ष में आवाज उठाई है।

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VIKAS TRIPATHI
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VIKAS TRIPATHI भारत देश की सभी छोटी और बड़ी खबरों को सामने दिखाने के लिए "पर्दाफास न्यूज" चैनल को लेके आए हैं। जिसके लोगो के बीच में करप्शन को कम कर सके। हम देश में समान व्यवहार के साथ काम करेंगे। देश की प्रगति को बढ़ाएंगे।
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