
गाजीपुर – जनपद में संभावित बाढ़, सूखा एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने आउटलेट पर कम से कम 5000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल का भंडारण अनिवार्य रूप से करें। यह रिजर्व स्टॉक आपदा की स्थिति में उपयोग हेतु प्रशासन के आदेश पर ही निकाला जाएगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
इसी क्रम में जिले की सभी घरेलू गैस एजेंसियों (IOC, BPC, HPC) को भी एलपीजी सिलेंडर का आपातकालीन स्टॉक बनाए रखने का आदेश दिया गया है। बड़ी एजेंसियों को 50 घरेलू व 10 व्यावसायिक सिलेंडर तथा छोटी एजेंसियों को 25 घरेलू व 5 व्यावसायिक सिलेंडर नवंबर 2025 तक सुरक्षित रखने होंगे। यह स्टॉक भी केवल जिलाधिकारी या संबंधित अधिकारी के निर्देश पर वितरित किया जाएगा।
प्रशासन ने एजेंसियों से यह भी अपेक्षा की है कि आमजन के लिए सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
