Wednesday, July 2, 2025
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खाद्य पदार्थों के 16 नमूनों में मिलावट की पुष्टि, 5.90 लाख का जुर्माना

, गाजीपुर। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा गाजीपुर जिले में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में मिलावट की पुष्टि हुई है। विभाग ने विभिन्न स्थानों से लिए गए कुल 16 नमूनों को लखनऊ स्थित प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा था, जहां जांच के बाद इनमें मिलावट पाई गई। इसके आधार पर विभाग ने एडीएम न्यायालय में वाद दाखिल किया था।

एडीएम एवं न्याय निर्णायक अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने इन मामलों में कुल 5.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिया गया है कि समय पर जुर्माना जमा न करने की स्थिति में आरसी (राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र) जारी कर वसूली की जाएगी।

जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें शामिल हैं:

  • जितेंद्र यादव, इनवा, बिरनो: बिना पंजीकरण मिश्रित दूध बिक्री – ₹40,000
  • अजय यादव, जीवपुर, जमानिया: मिलावटी बर्फी बिक्री – ₹40,000
  • वीरेंद्र यादव, जैतपुरा, शहर कोतवाली: बिना पंजीकरण मिश्रित दूध बिक्री – ₹40,000
  • रामबदन सिंह यादव, शहबाजकुली, नोनहरा: बिना पंजीकरण मिश्रित दूध बिक्री – ₹40,000
  • अमरुद्दीन कुरैशी, वार्ड-10, सादात: नियमविरुद्ध बकरे का मांस बिक्री – ₹40,000
  • गौतम मद्धेशिया, शादियाबाद मोड़, नंदगंज: मिलावटी छेना बिक्री – ₹40,000
  • संजय प्रसाद गुप्ता, देवल, गहमर: मिलावटी छेना बिक्री – ₹40,000
  • राजकुमार कुशवाहा, बड़सरा, करंडा: मानकविहीन मूंगफली बिक्री – ₹40,000
  • संजय यादव, चोचकपुर मोड़, नंदगंज: मिलावटी बर्फी बिक्री – ₹40,000
  • अशरफ, वार्ड-8, सादात: नियमविरुद्ध बकरे का मांस बिक्री – ₹40,000
  • उमेश सिंह कुशवाहा, छावनी लाइन, शहर कोतवाली: मिलावटी खोया बिक्री – ₹40,000
  • ओमप्रकाश गुप्ता, बभनौली, शादियाबाद: सरसों तेल बिक्री – ₹40,000
  • त्रिलोकी चा जायसवाल, खानपुर: बेसन बिक्री – ₹40,000
  • संजय कुमार यादव, नरायनपुर, करंडा: साबुदाना बिक्री – ₹10,000
  • अश्वनी कुमार, फतेउल्लाहपुर, नंदगंज: मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक्री – ₹50,000
  • सोनू कुमार गुप्ता, नुरूद्दीनपुरा, शहर कोतवाली: मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक्री – ₹10,000

खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस प्रकार की सघन जांच जारी रहेगी और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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