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पॉक्सो व छेड़छाड़ के मामले में दोषी भोला सिंह को 4 वर्ष की सजा

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से एक महत्वपूर्ण मामले में दोषी को सजा दिलाई गई है। मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की लगातार और सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार थाना रेवतीपुर में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमा संख्या 395/2017, धारा 354, 323 भारतीय दंड संहिता तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त वोदा सिंह उर्फ भोला सिंह पुत्र अवधेश सिंह, निवासी नौली दक्षिण, थाना रेवतीपुर को दोषी पाया।

न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 354 भादवि के तहत 4 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 4 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 323 भादवि के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

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