HomeCrimeगाजीपुर हत्याकांड: राज्यपाल ने दोषी धर्मदेव यादव की शेष सजा माफ की

गाजीपुर हत्याकांड: राज्यपाल ने दोषी धर्मदेव यादव की शेष सजा माफ की

 

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 1997 में हुई विदेशी पर्यटक Diana Routley Claire की हत्या के दोषी धर्मदेव यादव की शेष सजा को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर माफ कर दिया है।

क्या हुआ था — संक्षेप में

पृष्ठभूमि: 1997 में न्यूजीलैंड से भारत घूमने आई डायना वाराणसी में एक गेस्ट हाउस में ठहरी थी। स्थानीय टूरिस्ट गाइड धर्मदेव यादव ने उसे घुमाने के बहाने अपने गांव वृंदावन (गाजीपुर) बुलाया और वहीं अपने घर के कमरे में हत्या कर शव दफन कर दिया।

साक्ष्य और गिरफ्तारी: गिरफ्तारी के बाद धर्मदेव की निशानदेही पर घर से डायना का कंकाल बरामद हुआ; DNA परीक्षण से कंकाल की पहचान डायना के रूप में सत्यापित हुई।

अदालती निर्णय: वाराणसी सत्र न्यायालय ने 25 फरवरी 2003 को धर्मदेव को दोषी करार दे कर मृत्यु दंड दिया; सहयोजक अभियुक्त को बरी कर दिया गया। उच्च न्यायालय (इलाहाबाद) ने इस आदेश को बनाए रखा।

सर्वोच्च न्यायालय: 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड को कठोर कारावास 20 वर्षों में परिवर्तित कर दिया।

राज्यपाल की माफी और रिहाई के शर्तें

रिपोर्ट के अनुसार, धर्मदेव यादव अब तक लगभग 24 वर्ष 3 माह का कारावास काट चुके हैं और जेल में उनका आचरण संतोषजनक पाया गया। दया याचिका समिति ने रिहाई के पक्ष में सिफारिश की।

इसके आधार पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शेष सजा को माफ कर देने का आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वह किसी अन्य मुकदमे में प्रतिबंधित नहीं हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट के दिशा-निर्देशानुसार दो जमानती और व्यक्तिगत मचल (बांड) जमा कराने पर उन्हें रिहा किया जा सकता है।

जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया

गाजीपुर के जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि शासन से कोई आदेश आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय सोनी ने बताया कि दया माफी के अनुरोध अक्सर आते रहते हैं; विभाग इन मामलों पर जांच कर आगे की सिफारिशें करता है। उन्होंने यह भी बताया कि गाजीपुर से पहले भी ऐसे कई मामले विभाग के पास आये थे।

आगे क्या होगा

धर्मदेव की रिहाई के लिए प्रशासनिक औपचारिकताएँ पूरी की जाएँगी—जैसे यह सुनिश्चित करना कि उस पर कोई अन्य लंबित मामला न हो और निर्धारित जमानत/बांड जमा हों। उसके बाद जिला प्रशासन के निर्देशानुसार रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

हेडलाइन विकल्प:

गाजीपुर हत्याकांड: राज्यपाल ने दोषी धर्मदेव यादव की शेष सजा माफ की1997 केस — डायना की हत्या के दोषी को आनंदीबेन पटेल ने दिया क्षमादान; रिहाई शर्तों पर हासिल होगी

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